इस वीडियो के कारण ही कोर्ट ने लगाया TIKTOK पर बैन

इस वीडियो के कारण ही कोर्ट ने लगाया #TIKTOK पर बैन😱



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हाईकोर्ट ने केंद्र को चीन के पॉपुलर वीडियो ऐप TikTok पर बैन लगाने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा है कि यह ऐप 'पोर्नोग्राफी' को बढ़ावा दे रहा है. इसके साथ ही मीडिया को भी इस ऐप के जरिए बनाए गए वीडियो का प्रसारण न करने के लिए कहा गया है. टिक-टॉक ऐप पर यूजर्स अपने शॉर्ट वीडियो स्पेशल इफेक्ट्स के साथ बनाकर उन्हें शेयर कर सकता है. भारत में इसके करीब 54 मिलियन प्रति महीने एक्टिव यूजर्स हैं. 
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने ऐप के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर बुधवार को सुनवाई की. कोर्ट ने कहा कि जो बच्चे TikTok का इस्तेमाल कर रहे हैं वे यौन शोषकों के संपर्क में आने से असुरक्षित हैं. ऐप के खिलाफ मदुरई के वरिष्ठ वकील और सामाजिक कार्यकर्ता मुथु कुमार ने याचिका दाखिल की थी. अश्लील साहित्य, सांस्कृतिक गिरावट, बाल शोषण, आत्महत्याओं का हवाला देते हुए इस ऐप पर बैन लगाने के निर्देश देने की कोर्ट से गुजारिश की गई थी.

  

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